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धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 108 साक्ष्य अधिनियम| Section 108 Indian Evidence Act in hindi

धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है —

परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।


Section 108 Indian Evidence Act – Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years —

Provided that when the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it.

धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम