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धारा 11 परिसीमा अधिनियम | धारा 11 लिमिटेशन एक्ट | Section 11 Limitation Act in hindi

धारा 11 परिसीमा अधिनियम — जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद-

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविदाओं के आधार पर उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, संस्थित किए गए वाद इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अध्यधीन होंगे ।

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य या किसी विदेश में प्रवृत्त परिसीमा विषयक कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर आधारित वाद में, जो उक्त राज्यक्षेत्रों में संस्थित किया गया हो, तब के सिवाय प्रतिरक्षा न होगा, जबकि-

(क) उस नियम ने उस संविदा को निर्वापित कर दिया हो; और

(ख) पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश के अधिवासी थे ।


Section 11 Limitation — Suits on contracts entered into outside the territories to which the Act extends–

(1) Suits instituted in the territories to which this Act extends on contracts entered into in the State of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be subject to the rules of limitation contained in this Act.



(2) No rule of limitation in force in the State of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be a defence to a suit instituted in the said territories on a contract entered into in that State on in a foreign country unless—



(a) the rule has extinguished the contract; and



(b) the parties were domiciled in that State or in the foreign country during the period prescribed by such rule.


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