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धारा 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 116 साक्ष्य अधिनियम| Section 116 Indian Evidence Act in hindi

धारा 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध —

स्थावर संपत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर संपत्ति पर, उस अभिधृति के आरंभ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा, कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था।


Section 116 Indian Evidence Act – Estoppel of tenants and of licensee of person in possession —

No tenant of immovable property, or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property; and no person who came upon any immovable property by the licence of the person in possession there of shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such licence was given.

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