धारा 12 आर्म्स एक्ट – आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति –
(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-
(क) निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्गों और वर्णनों के आयुधों या गोला-बारूद का, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत या उसके किसी भाग पर से परिवहन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त नहीं रखता हो, अथवा
(ख) ऐसे परिवहन का पूर्णतः प्रतिषेध कर सकेगी ।
(2) जिन आयुधों या गोला-बरूद का भारत के समुद्र पत्तन या विमान पत्तन में यानान्तरण किया जाता है, उनका इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत परिवहन किया जाता है ।
12 Arms Act -Power to restrict or prohibit transport of arms:-
(1)The Central Government may, by notification in the Official Gazette,—
(a) direct that no person shall transport over India or any part thereof arms or ammunition of such classes and descriptions as may be specified in the notification unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with provisions of this Act and the rules made thereunder; or
(b) prohibit such transport altogether.
(2) Arms or ammunition trans-shipped at a seaport or an airport in India are transported within the meaning of this section.