धारा 12 यूएपीए एक्ट – अधिसूचित स्थान के सम्बन्ध में किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति-
(1) जो कोई किसी वस्तु का उपयोग धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन उस सम्बन्ध में किए गए किसी प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
(2) जो कोई धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में, जानते हुए और जानबूझकर किसी अधिसूचित स्थान में होगा, या उसमें प्रविष्ट होगा या प्रविष्ट होने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
Section 12 UAPA Act – Penalty for contravention of an order made in respect of a notified place —
(1) Whoever uses any article in contravention of a prohibitory order in respect thereof made under sub-section (3) of section 8 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, and shall also be liable to fine.
(2) Whoever knowingly and wilfully is in, or effects or attempts to effect entry into, a notified place in contravention of an order made under sub-section (4) of section 8 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, and shall also be liable to fine.