धारा 13 परिसीमा अधिनियम — उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहां कि अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो-
जहां कि अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो वहां उस वाद अथवा अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाजत के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा हो, तथा ऐसे वाद या अपील के लिए विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वाद या अपील को वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो ।
Section 13 Limitation Act — Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for–
In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may, on payment of the court fees prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance.