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धारा 13 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 13 यूएपीए एक्ट | Section 13 UAPA Act in hindi

धारा 13 यूएपीए एक्ट – विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दण्ड-

(1) यदि कोई,-

(क) किसी विधिविरुद्ध क्रिया में भाग लेगा, या ऐसी क्रिया करेगा;

(ख) किसी विधिविरुद्ध क्रिया के किए जाने का पक्ष समर्थन करेगा, उसका दुष्प्रेरण करेगा, उसकी सलाह देगा या उसके किए जाने को उद्दीप्त करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई धारा 3 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम की किसी विधिविरुद्ध क्रिया में, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के प्रभावी हो जाने के पश्चात् जिसके द्वारा वह इस प्रकार घोषित किया गया हो, किसी भी प्रकार सहायता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा में की कोई बात भारत सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच हुई किसी संधि, करार या अभिसमय को, या भारत सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए की जाने वाली किसी बातचीत को लागू नहीं होगी ।


Section 13 UAPA Act – Punishment for unlawful activities —

(1) Whoever—

(a) takes part in or commits, or

(b) advocates, abets, advises or incites the commission of, any unlawful activity, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

(2) Whoever, in any way, assists any unlawful activity of any association, declared unlawful under section 3, after the notification by which it has been so declared has become effective under sub-section (3) of that section, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

(3) Nothing in this section shall apply to any treaty, agreement or convention entered into between the Government of India and the Government of any other country or to any negotiations therefor carried on by any person authorised in this behalf by the Government of India.

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