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धारा 130 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 130 साक्ष्य अधिनियम| Section 130 Indian Evidence Act in hindi

धारा 130 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना —

कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की ईप्सा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से यह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो।


Section 130 Indian Evidence Act – Production of title-deeds of witness not a party —

No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title-deeds to any property, or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims.

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