धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – साक्षियों की संख्या —
किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।
Section 134 Indian Evidence Act – Number of witnesses —
No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact.