धारा 140 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी —
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा की जा सकेगी।
Section 140 Indian Evidence Act – Witnesses to character —
Witnesses to character may be cross-examined and re-examined.