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धारा 140 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 140 साक्ष्य अधिनियम| Section 140 Indian Evidence Act in hindi

धारा 140 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी —

शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा की जा सकेगी।


Section 140 Indian Evidence Act – Witnesses to character —

Witnesses to character may be cross-examined and re-examined.