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धारा 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 142 साक्ष्य अधिनियम| Section 142 Indian Evidence Act in hindi

धारा 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए —

सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए

न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा।


Section 142 Indian Evidence Act – When they must not be asked —

Leading questions must not, if objected to by the adverse party be asked in an examination-in-chief, or in a re-examination, except with the permission of the Court.

The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.

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