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धारा 15 पॉक्सो एक्ट | 15 Pocso Act in hindi

धारा 15 पॉक्सो एक्ट – बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भण्डारकरण के लिए दण्ड–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो बालक सम्बन्धी अश्लील साहित्य को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भण्डारकरण करता है या रखता है, किन्तु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसा अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल होता है, वह पाँच हजार रुपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।


(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।


(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भाँति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।


15 Pocso Act –Punishment for storage of pornographic material involving child-

(1) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child, but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority, as may be prescribed, with an intention to share or transmit child pornography, shall be liable to fine not less than five thousand rupees, and in the event of second or subsequent offence, with fine which shall not be less than ten thousand rupees.


(2) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting, as may be prescribed, or for use as evidence in court, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both. धारा 15 पॉक्सो एक्ट धारा 15 पॉक्सो एक्ट


(3) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than three years which may extend to five years, or with fine, or with both, and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment of either description which shall not be less than five years which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

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