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धारा 15 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 15 यूएपीए एक्ट | Section 15 UAPA Act in hindi

धारा 15 यूएपीए एक्ट – आतंकवादी कार्य-

(1) जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से,-

(क) बमों, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैविक रेडियोधर्मी, न्यूक्लीयर हों या अन्यथा) या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे, –

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है; या

(ii) संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है;या

(iii) भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है; या

(iiiक) उच्च क्वालिटी के कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है; या

(iv) भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या किसी विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है; या

(ख) लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है,

तो वह आतंकवादी कार्य करता है ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए, –

(क) “लोक कृत्यकारी” से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है;

(ख) “उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी” से ऐसी कृटकृत करेंसी अभिप्रेत है, जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात् कि ऐसी करेंसी तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए ।

(2) आतंकवादी कार्य के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य आता है, जिससे दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संधियों में से किसी की परिधि के अंतर्गत अपराध गठित होता है और जो उसमें उस रूप में परिभाषित है ।


Section 15 UAPA Act – 12[15. Terrorist act.— 

3[(1)] Whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security 4[, economic security,] or sovereignty of India or with intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country,–

(a) by using bombs, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or other chemicals or by any other substances (whether biological radioactive, nuclear or otherwise) of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause–

(i) death of, or injuries to, any person or persons; or

(ii) loss of, or damage to, or destruction of, property; or

(iii) disruption of any supplies or services essential to the life of the community in India or in any foreign country; or

4[(iiia) damage to, the monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation of high quality counterfeit Indian paper currency, coin or of any other material; or]

(iv) damage or destruction of any property in India or in a foreign country used or intended to be used for the defence of India or in connection with any other purposes of the Government of India, any State Government or any of their agencies; or

(b) overawes by means of criminal force or the show of criminal force or attempts to do so or causes death of any public functionary or attempts to cause death of any public functionary; or

(c) detains, kidnaps or abducts any person and threatens to kill or injure such person or does any other act in order to compel the Government of India, any State Government or the Government of a foreign country or 5[an international or inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act; or] धारा 15 यूएपीए एक्ट

commits a terrorist act.

6[Explanation.–For the purpose of this sub-section,

(a) “public functionary” means the constitutional authorities or any other functionary notified in the Official Gazette by the Central Government as public functionary;

(b) “high quality counterfeit Indian currency” means the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorised or notified forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security features as specified in the Third Schedule.]

7[(2) The terrorist act includes an act which constitutes an offence within the scope of, and as defined in any of the treaties specified in the Second Schedule.] धारा 15 यूएपीए एक्ट


1. Subs. by s. 7, ibid., for Chapter IV (w.e.f. 21-9-2004).

2. Subs. by Act 35 of 2008, s. 4, for section 15 (w.e.f. 31-12-2008).

3. Section 15 renumbered as sub-section (1) thereof by Act 3 of 2013, s. 4 (w.e.f. 1–2013).

4. Ins. by s. 4, ibid. (w.e.f. 1-2-2013).

5. Subs. by s. 4, ibid., for “any other person to do or abstain from doing any act,” (w.e.f. 1-2-2013).

6. Subs. by s. 4, ibid, for the Explanation (w.e.f. 1-2-2013).

7. Ins. by Act 3 of 2013, s. 4 (w.e.f. 1-2-2013).

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