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धारा 16 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 16 यूएपीए एक्ट | Section 16 UAPA Act in hindi

धारा 16 यूएपीए एक्ट – आतंकवादी कार्य के लिए दंड-

जो कोई आतंकवादी कार्य करेगा, वह, –

(क) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा;

(ख) किसी अन्य दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।


Section 16 UAPA Act – 1[ Punishment for terrorist act

(1) Whoever commits a terrorist act shall,–

(a) if such act has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine;

(b) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.]


1. Subs. by s. 7, ibid., for Chapter IV (w.e.f. 21-9-2004).

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