धारा 163 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना —
जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को, जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसके पेश करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाती है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा।
Section 163 Indian Evidence Act – Giving, as evidence, of document called for and produced on notice —
When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so.