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धारा 18 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम | 18 Prohib1ition of Child Marriage Act in hindi

धारा 18 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण-

इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।


18 Prohib1ition of Child Marriage Act – Protection of action taken in good faith-

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Child Marriage Prohibition Officer in respect of anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

धारा 18 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम