धारा 18 यूएपीए एक्ट – षड्यंत्र आदि के लिए दंड-
जो कोई, कोई आतंकवादी कार्य करने या आतंकवादी कार्य किए जाने की तैयारी का कार्य करने का षड्यंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा या उसके किए जाने का पक्षपोषण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा या उद्दीपन करेगा, निदेश देगा या जानबूझकर उसका किया जाना सुकर बनाएगा वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
Section 18 UAPA Act – 1[Punishment for conspiracy, etc.–
Whoever conspires or attempts to commit, or advocates, abets, advises or 2[incites, directly or knowingly facilitates] the commission of, a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.]
1. 2. Subs. by s. 7, ibid., for Chapter IV (w.e.f. 21-9-2004).
2. Subs. by Act 35 of 2008, s. 7, for “incites or knowingly facilitates” (w.e.f. 31-12-2008)