धारा 18A यूएपीए एक्ट – आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड-
जो कोई आतंकवाद में प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या शिविरों का आयोजन करेगा या कराएगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
Section 18A UAPA Act – 1, 2[ Punishment for organising of terrorist camps.—
[Whoever organises or causes to be organised any camp or camps for imparting training in terrorism shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.]
1. Subs. by s. 7, ibid., for Chapter IV (w.e.f. 21-9-2004).
2. Ins. by s. 8, ibid. (w.e.f. 31-12-2008).