धारा 18B यूएपीए एक्ट – आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए दंड-
जो कोई किसी आतंकवादी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करेगा या कराएगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
Section 18B UAPA Act – 1[ Punishment for recruiting of any person or persons for terrorist act.—
Whoever recruits or causes to be recruited any person or persons for commission of a terrorist act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.]
1. Subs. by s. 7, ibid., for Chapter IV (w.e.f. 21-9-2004).