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धारा 19 आर्म्स एक्ट | धारा 19 आयुध अधिनियम | 19 Arms Act in hindi

धारा 19 आर्म्स एक्ट – अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति –

(1) कोई पुलिस आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: सशक्त अन्य आफिसर किसी व्यक्ति से जो कोई आयुध या गोला-बारूद वहन कर रहा हो, अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग कर सकेगा ।

(2) यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए, अनुज्ञप्ति पेश करने से इन्कार करे, या पेश करने में असफल रहे या यह दर्शित करने से इन्कार करे या करने में असफल रहे कि ऐसे आयुध या गोलाबारूद को अनुज्ञप्ति के बिना वहन करने के लिए वह इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है, तो सम्पृक्त आफिसर उससे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसा आफिसर आवश्यक समझे तो उस व्यक्ति से वह आयुध या गोला-बारूद, जिसे वह वहन कर रहा हो, अभिगृहीत कर सकेगा ।

(3) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इन्कार करे या यदि सम्पृक्त आफिसर को यह संदेह हो कि वह व्यक्ति मिथ्या नाम या पता दे रहा है या फरार होने का उसका आशय है तो ऐसा आफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।


19 Arms Act -Power to demand production of licence, etc-

(1) Any police officer or any other officer specially empowered in this behalf by the Central Government may demand the production of his licence from any person who is carrying any arms or ammunition.

(2) If the person upon whom a demand is made refuses or fails to produce the licence or to show that he is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to carry such arms or ammunition without a licence, the officer concerned may require him to give his name and address and if such officer considers it necessary, seize from that person the arms or ammunition which he is carrying.

(3) If that person refuses to give his name and address or if the officer concerned suspects that person of giving a false name or address or of intending to abscond, such officer may arrest him without warrant.

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