धारा 21 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – निरसन और व्यावृत्ति-
(1) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो ।
21 Prohib1ition of Child Marriage Act – Repeal and savings-
(1) The Child Marriage Restraint Act, 1929 (19 of 1929) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, all cases and other proceedings pending or continued under the said Act at the commencement of this Act shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the repealed Act, as if this Act had not been passed.