धारा 22 यूएपीए एक्ट — साक्षी को धमकी देने के लिए दंड-
जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कोई साक्षी है या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध हो, हिंसा की धमकी देगा या साक्षी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें साक्षी हितबद्ध हो, दोषपूर्वक अवरुद्ध करेगा या परिरुद्ध करेगा या उक्त कार्यों में से किसी कार्य को करने के आशय से कोई अन्य विधिविरुद्ध कार्य करेगा वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
Section 22 UAPA — Punishment for threatening witness.
Whoever threatens any person who is a witness or any other person in whom such witness may be interested, with violence, or wrongfully restrains or confines the witness, or any other person in whom the witness may be interested, or does any other unlawful act with intent to cause any of the said acts, shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, and shall also be liable to fine.