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धारा 22A विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 22A यूएपीए एक्ट | Section 22A UAPA Act in hindi

धारा 22A यूएपीए एक्ट — कंपनियों द्वारा अपराध-

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत कंपनी के संप्रवर्तक भी हैं), जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत संप्रवर्तक भी हैं) इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समुचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।


Section 22A UAPA Act — Offences by companies.–

(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person (including promoters of the company) who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:


Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person (including promoters) liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised reasonable care to prevent the commission of such offence. धारा 22A यूएपीए एक्ट


(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of, any promoter, director, manager, secretary or other officer of the company, such promoter, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. धारा 22A यूएपीए एक्ट


Explanation.–For the purposes of this section,–


(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and


(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.]

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