धारा 23 यूएपीए एक्ट — वर्धित शास्तियां-
(1)यदि कोई व्यक्ति, किसी आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठन या किसी आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) या ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) या आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के किसी उपबंध या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा या उसने किसी बम, डायनामाइट या परिसंकटमय विस्फोटक पदार्थ या अन्य प्राणहर आयुध या भारी विनाश करने योग्य पदार्थ या युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ या उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी को अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ है तो वह पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
(2) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि या नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करेगा या उसके उल्लंघन की तैयारी का कोई कार्य करेगा, यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के अधीन उस उपबंध का उल्लंघन किया है और उस उपधारा के उपबंधों का उस व्यक्ति के संबंध में इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा कि उसमें “आजीवन कारावास” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह “दस वर्ष के कारावास” के प्रति निर्देश है I
Section 23 UAPA Act — Enhanced penalties.
(1) 1[If any person with intent to aid any terrorist or terrorist organisation or a terrorist gang contravenes] any provision of, or any rule made under the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) or the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908) or the Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952) or the Arms Act, 1959 (54 of 1959), or is in unauthorised possession of any bomb, dynamite or hazardous explosive substance or other lethal weapon or substance capable of mass destruction or biological or 2 [chemical substance of warfare or high quality counterfeit Indian currency, he shall], notwithstanding anything contained in any of the aforesaid Acts or the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. धारा 23 यूएपीए एक्ट
(2) 3 [Any person who with the intent to aid any terrorist, or a terrorist organisation or a terrorist gang], attempts to contravene or abets, or does any act preparatory to contravention of any provision of any law or rule specified in sub-section (1), shall be deemed to have contravened that provision under sub-section (1) and the provisions of that sub-section in relation to such person, have effect subject to the modification that the reference to “imprisonment for life” therein shall be construed as a reference to “imprisonment for ten years”. धारा 23 यूएपीए एक्ट