धारा 24 आर्म्स एक्ट – केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध
केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति के कब्जे में के किन्हीं भी आयुधों या किसी भी गोला-बारूद के अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय, इस बात के होते हुए भी दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति उन्हें या उसके इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है, और उन्हें इतनी कालावधि तक विरुद्ध कर सकेगी जितनी वह लोक शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे
24 Arms Act – Seizure and detention under orders of the Central Government-
The Central Government may at any time order the seizure of any arms or ammunition in the possession of any person, notwithstanding that such person is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have the same in his possession, and may detain the same for such period as it thinks necessary for the public peace and safety.