धारा 28 यूएपीए एक्ट — अपील-
(1) धारा 26 के अधीन समपहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उस उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह न्यायालय स्थित है, जिसने ऐसा आदेश पारित किया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।
(2) जहां धारा 26 के अधीन किसी आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल किया जाता है या जहां अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किसी अपराध के लिए संस्थित किए गए किसी अभियोजन में, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 26 के अधीन समपहरण का आदेश किया गया हो , दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति उसे वापस कर दी जाएगी और किसी भी दशा में, यदि किसी कारणवश समपहृत संपत्ति को वापस करना संभव नहीं है तो उस व्यक्ति को संपत्ति के समपहरण की तारीख से संगणित किए गए युक्तियुक्त ब्याज के साथ उसके लिए कीमत इस प्रकार संदत्त की जाएगी, मानो, संपत्ति का केन्द्रीय सरकार को विक्रय कर दिया गया हो और ऐसी कीमत का अवधारण विहित रीति में किया जाएगा ।
Section 28 UAPA Act — Appeal.
(1) Any person aggrieved by an order of forfeiture under section 26 may, within one month from the date of the receipt of such order, appeal to the High Court within whose jurisdiction, the court, which passed the order appealed against, is situated.
(2) Where an order under section 26 is modified or annulled by the High Court or where in a prosecution instituted for any offence under Chapter IV or Chapter VI, the person against whom an order of forfeiture has been made under section 26 is acquitted, such property shall be returned to him and in either case if it is not possible for any reason to return the forfeited property, such person shall be paid the price therefor as if the property had been sold to the Central Government with reasonable interest calculated from the day of seizure of the property and such price shall be determined in the manner prescribed. धारा 28 यूएपीए एक्ट