धारा 30 आर्म्स एक्ट- अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड –
जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं हैं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
30 Arms Act- Punishment for contravention of licence or rule-
Whoever contravenes any condition of a licence or any provision of this Act or any rule made thereunder, for which no punishment is provided elsewhere in this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.