धारा 32 पॉक्सो एक्ट- विशेष लोक अभियोजक-
(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो।
(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।
32 Pocso Act- Special Public Prosecutors-
(1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Special Public Prosecutor for every Special Court for conducting cases only under the provisions of this Act.
(2) A person shall be eligible to be appointed as a Special Public Prosecutor under sub-section (1) only if he had been in practice for not less than seven years as an advocate.
(3) Every person appointed as a Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and provision of that Code shall have effect accordingly