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धारा 32 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 32 यूएपीए एक्ट | Section 32 UAPA Act in hindi

धारा 32 यूएपीए एक्ट — कतिपय अंतरणों का आकृत और शून्य होना-

जहां, धारा 25 के अधीन किसी आदेश के जारी किए जाने या धारा 27 के अधीन किसी सूचना के जारी किए जाने के पश्चात् उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी प्रकार की रीति से अंतरित कर दी जाती है, वहां ऐसे अंतरण पर, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए, ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् समपहृत कर ली जाती है तो ऐसी संपत्ति के ऐसे अंतरण को अकृत और शून्य समझा जाएगा ।


Section 32 UAPA Act — Certain transfers to be null and void.  

Where, after the issue of an order under section 25 or issue of a notice under section 27, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purpose of the proceedings under this Chapter, be ignored and if such property is subsequently forfeited, the transfer of such property shall be deemed to be null and void.


धारा 32 यूएपीए एक्ट