धारा 34 यूएपीए एक्ट — कंपनी द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण करना-
जहां किसी कंपनी में कोई शेयर इस अध्याय के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को समपहृत हो गया है, वहां कंपनी, न्यायालय के आदेश की प्राप्ति पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिति के रूप में तुरंत रजिस्टर करेगी ।
Section 34 UAPA Act — Company to transfer shares to Government-
Where any share in a company stand forfeited to the Central Government or the State Government, as the case may be, under this Chapter, then, the company shall, on receipt of the order of the court, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or the articles of association of the company, forthwith register the Central Government or the State Government, as the case may be, as the transferee of such share.