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धारा 36 आर्म्स एक्ट | धारा 36 आयुध अधिनियम | 36 Arms Act in hindi

धारा 36 आर्म्स एक्ट- कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना –

(1) हर व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा ।

(2) किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला हर व्यक्ति, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, किसी ऐसे बक्से, पैकेज या गांठ के बारे में जो अभिवहन में हो और जिसकी बाबत उसे संदेह हो, कि उसमें ऐसा आयुध या गोला-बारूद रखा है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को इत्तिला देगा ।


36 Arms Act- Information to be given regarding certain offences-

(1) Every person aware of the commission of any offence under this Act shall, in the absence of reasonable excuse the burden of proving which shall lie upon such person, give information of the same to the officer in charge of the nearest police station or the magistrate having jurisdiction.

(2) Every person employed or working upon any railway, aircraft, vessel, vehicle or other means of conveyance shall, in the absence of reasonable excuse the burden of proving which shall lie upon such person, give information to the officer in charge of the nearest police station regarding any box, package or bale in transit which he may have reason to suspect contains arms or ammunition in respect of which an offence under this Act has been or is being committed.

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