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धारा 4 आर्म्स एक्ट | धारा 4 आयुध अधिनियम | 4 Arms Act in hindi

धारा 4 आर्म्स एक्ट -कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति-

यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, जब तक कि वह उस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो ।


4 Arms Act -Licence for acquisition and possession of arms of specified description in certain cases

If the Central Government is of opinion that having regard to the circumstances prevailing in any area it is necessary or expedient in the public interest that the acquisition, possession or carrying of arms other than firearms should also be regulated, it may, by notification in the Official Gazette, direct that this section shall apply to the area specified in the notification, and thereupon no person shall acquire, have in his possession or carry in that area arms of such class or description as may be specified in that notification unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

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