धारा 4 यूएपीए एक्ट – अधिकरण को निदेश —
(1) जहां कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा कोई संगम विधिविरुद्ध घोषित किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, वह अधिसूचना, अधिकरण को यह न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजनार्थ निर्देशित करेगी कि संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतुक है या नहीं ।
(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, अधिकरण प्रभावित संगम से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, हेतुक दर्शित करे कि संगम को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए ।
(3) अधिकरण, संगम या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों द्वारा दर्शित हेतुक पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् धारा 9 में विनिर्दिष्ट रीति से जांच करेगा और केन्द्रीय सरकार से या संगम के किसी पदाधिकारी या सदस्य से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगाने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त हेतुक है या नहीं, और अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करने वाला या उसे रद्द करने वाला ऐसा आदेश, जैसा किवह ठीक समझे, यथासम्भव शीघ्रता के समय तथा किसी भी दशा में, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाले जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर करेगा ।
(4) अधिकरण को उपधारा (3) के अधीन किया गया आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।
Section 4 UAPA Act – Reference to Tribunal —
(1) Where any association has been declared unlawful by a notification issued under sub-section (1) of section 3, the Central Government shall, within thirty days from the date of the publication of the notification under the said sub-section, refer the notification to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful.
(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal shall call upon the association affected by notice in writing to show cause, within thirty days from the date of the service of such notice, why the association should not be declared unlawful. धारा 4 यूएपीए एक्ट
(3) After considering the cause, if any, shown by the association or the office-bearers or members thereof, the Tribunal shall hold an inquiry in the manner specified in section 9 and after calling for such further information as it may consider necessary from the Central Government or from any office-bearer or member of the association, it shall decide whether or not there is sufficient cause for declaring the association to be unlawful and make, as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date of the issue of the notification under sub-section (1) of section 3, such order as it may deem fit either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same. धारा 4 यूएपीए एक्ट
(4) The order of the Tribunal made under sub-section (3) shall be published in the Official Gazette.