धारा 40 यूएपीए एक्ट — किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध-
(1) कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध करता है, जो आतंकवादी संगठन के क्रियाकलाप को अग्रसर करने के आशय से, –
(क) अन्य व्यक्ति को, धन या अन्य संपत्ति उपलब्ध कराने का आमंत्रण देता है और यह आशय रखता है कि उसका उपयोग किया जाना चाहिए या यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण रखता है कि उसका उपयोग आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; या
(ख) धन और अन्य संपत्ति प्राप्त करता है और आशय रखता है कि उसका उपयोग किया जाना चाहिए या यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण रखता है कि उसका उपयोग आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; या
(ग) धन या अन्य संपत्ति उपलब्ध कराता है और यह जानता है या यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण रखता है कि उसका उपयोग आतंकवाद के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा या किया जा सकता है ।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, धन या अन्यथा संपत्ति उपलब्ध कराने के प्रति निर्देश के अंतर्गत-
(क) उसका दिया जाना, उधार दिया जाना या उसे अन्य उपलब्ध कराना भी है, चाहे प्रतिफल के लिए हो या नहीं; या
(ख) उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या उसके परिचालन के माध्यम से निधियां जुटाना, संगृहीत करना या उपलब्ध कराना भी है ।
(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध करता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा ।
Section 40 UAPA Act — Offence of raising fund for a terrorist organisation-
(1) A person commits the offence of raising fund for a terrorist organisation, who, with intention to further the activity of a terrorist organisation,—
(a) invites another person to provide money or other property, and intends that it should be used, or has reasonable cause to suspect that it might be used, for the purposes of terrorism; or
(b) receives money or other property, and intends that it should be used, or has reasonable cause to suspect that it might be used, for the purposes of terrorism; or
(c) provides money or other property, and knows, or has reasonable cause to suspect, that it would or might be used for the purposes of terrorism.
1[Explanation.—For the purposes of this sub-section, a reference to provide money or other property includes—
(a) of its being given, lent or otherwise made available, whether or not for consideration; or
(b) raising, collecting or providing funds through production or smuggling or circulation of high quality counterfeit Indian currency.] धारा 40 यूएपीए एक्ट
(2) A person, who commits the offence of raising fund for a terrorist organisation under sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding fourteen years, or with fine, or with both.