धारा 41 एनडीपीएस एक्ट — वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार –
(1) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, या किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, या कोई ऐसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के दायी है, रखी या छिपाई गई है, दिन में या रात में, तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकेगा ।
(2) केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद-शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार के, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है अथवा कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समहरण के लिए दायी है किसी भवन, प्रवहण या स्थान में रखी या छिपाई गई है, अपने अधीनस्थ किन्तु किसी चपरासी, सिपाही, या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अथवा किसी भवन, प्रवहण या स्थान की, दिन में या रात में, तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा अथवा स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी ले सकेगा ।
(3) ऐसे अधिकारी को, जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई वारंट संबोधित किया जाता है और ऐसे अधिकारी को, जो गिरफ्तारी या तलाशी को प्राधिकृत करता है, या ऐसे अधिकारी को, जिसे उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी ।
Section 41 NDPS Act — Power to issue warrant and authorisation.–
(l) A Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class or any Magistrate of the second class specially empowered by the State Government in this behalf, may issue a warrant for the arrest of any person whom he has reason to believe to have committed any offence punishable under this Act, or for the search, whether by day or by night, of any building, conveyance or place in which he has reason to believe any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance in respect of which an offence punishable under this Act has been committed or any document or other article which may furnish evidence of the commission of such offence or any illegally acquired property or any document or other article which may furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under Chapter VA of this Act is kept or concealed: धारा 41 एनडीपीएस एक्ट
(2) Any such officer of gazetted rank of the departments of central excise, narcotics, customs, revenue intelligence or any other department of the Central Government including the para-military forces or the armed forces as is empowered in this behalf by general or special order by the Central Government, or any such officer of the revenue, drugs control, excise, police or any other department of a State Government as is empowered in this behalf by general or special order of the State Government if he has reason to believe from personal knowledge or information given by any person and taken in writing that any person has committed an offence punishable under this Act or that any narcotic drug or psychotropic substance or controlled substance in respect of which any offence under this Act has been committed or any document or other article which may furnish evidence of the commission of such offence or any illegally acquired property or any document or other article which may furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under Chapter VA of this Act is kept or concealed in any building, conveyance or place, may authorise any officer subordinate to him but superior in rank to a peon, sepoy or a constable to arrest such a person or search a building, conveyance or place whether by day or by night or himself arrest such a person or search a building, conveyance or place. धारा 41 एनडीपीएस एक्ट
(3) The officer to whom a warrant under sub-section (1) is addressed and the officer who authorised the arrest or search or the officer who is so authorised under sub-section (2) shall have all the powers of an officer acting under section 42.]