धारा 43A यूएपीए एक्ट — गिरफ्तार करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति-
अभिहित प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकारी, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने की योजना के संबंध में जानकारी रखता है या जिसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित में ली गई ऐसी सूचना पर यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है या कोई दस्तावेज, वस्तु या ऐसी अन्य चीज जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य दे सकेगी, या कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के धारण का साक्ष्य दे सकेगी, जो इस अध्याय के अधीन अभिग्रहण किए जाने या रोक लगाए जाने या समपहरण किए जाने के लिए दायी है, किसी भवन, वाहन या स्थान में रखी गई है या छिपाई गई है, तो वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे दिन में या रात में, गिरफ्तार करने या ऐसे किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी ले सकेगा ।
Section 43A UAPA Act — Power to arrest, search, etc.—
Any officer of the Designated Authority empowered in this behalf, by general or special order of the Central Government or the State Government, as the case may be, knowing of a design to commit any offence under this Act or has reason to believe from personal knowledge or information given by any person and taken in writing that any person has committed an offence punishable under this Act or from any document, article or any other thing which may furnish evidence of the commission of such offence or from any illegally acquired property or any document or other article which may furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under this Chapter is kept or concealed in any building, conveyance or place, may authorise any officer subordinate to him to arrest such a person or search such building, conveyance or place whether by day or by night or himself arrest such a person or search a such building, conveyance or place.] धारा 43A यूएपीए एक्ट