धारा 43B यूएपीए एक्ट — गिरफ्तारी, अभिग्रहण आदि की प्रक्रिया-
(1) धारा 43क के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी, यथासंभवशीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा ।
(2) धारा 43क के अधीन गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत वस्तु को बिना किसी अनावश्यक विलंब के निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा ।
(3) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति या वस्तु अग्रेषित की गई है, सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो संहिता के उपबंधों के अनुसार आवश्यक हों ।
Section 43B UAPA Act — Procedure of arrest, seizure, etc–
(1) Any officer arresting a person under section 43A shall, as soon as may be, inform him of the grounds for such arrest.
(2) Every person arrested and article seized under section 43A shall be forwarded without unnecessary delay to the officer-in-charge of the nearest police station.
(3) The authority or officer to whom any person or article is forwarded under sub-section (2) shall, with all convenient dispatch, take such measures as may be necessary in accordance with the provisions of the Code.]