धारा 43E यूएपीए एक्ट — धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा-
धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि-
(क) उक्त धारा में विनिर्दिष्ट आयुध या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे आयुध या उसी प्रकृति के विस्फोटक या अन्य पदार्थ ऐसे अपराध को कारित करने में प्रयोग किए गए थे; या
(ख) विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा, अभियुक्त व्यक्ति की अंगुली छाप या ऐसा कोई अन्य निश्चित साक्ष्य जिससे अभियुक्त के अपराध में अंतर्वलित होने का संकेत मिलता है, अपराध स्थल पर या किसी अन्य वस्तु पर या जिसके अंतर्गत ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपयोग किए गए आयुध और यान भी हैं, पाया गया था,
तो न्यायालय, जब तक इसके प्रतिकूल दर्शित न किया गया हो, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है ।
Section 43E UAPA Act — Presumption as to offence under section 15.–
In a prosecution for an offence under section 15, if it is proved
(a) that the arms or explosives or any other substances specified in the said section were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such arms or explosives or other substances of a similar nature were used in the commission of such offence; or
(b) that by the evidence of the expert the finger-prints of the accused or any other definitive evidence suggesting the involvement of the accused in the offence were found at the site of the offence or on anything including arms and vehicles used in connection with the commission of such offence,
the Court shall presume, unless the contrary is shown, that the accused has committed such offence.