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धारा 47A भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 47A साक्ष्य अधिनियम | Section 47A Indian Evidence Act in hindi

धारा 47A भारतीय साक्ष्य अधिनियम – इलैक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में राय कब सुसंगत है —

जब कि न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक चिह्नक] के बारे में राय बनानी हो तब उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय, जिसने [इलैक्ट्रानिक चिह्नक प्रमाणपत्र जारी किया है, सुसंगत तथ्य है ।


Section 47A Indian Evidence Act – 1[Opinion as to digital signature, when relevant. —

When the Court has to form an opinion as to the 2[electronic signature] of any person, the opinion of the Certifying Authority which has issued the3[electronic Signature Certificate] is a relevant fact.]


1. Ins. by Act 21 of 2000, s. 92 and the Second Schedule (w.e.f. 17-10-2000).

2. Subs. by Act 10 of 2009, s. 52, for “digital signature” (w.e.f. 27-10-2009).

3. Subs. by s. 52, ibid., for “Digital Signature Certificate” (w.e.f. 27-10-2009)

धारा 47A भारतीय साक्ष्य अधिनियम