धारा 49 एनडीपीएस एक्ट — प्रवहण को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति –
धारा 42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी जीवजंतु या प्रवहण का उपयोग किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थों के परिवहन के लिए किया गया है या किया जाने वाला है जिसके बारे में उसे यह संदेह है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह किसी भी समय ऐसे जीवजंतु या प्रवहण को रोक सकेगा अथवा वायुयान की दशा में, उसे भूमि पर उतरने के लिए विवश कर सकेगा और-
(क) प्रवहण की या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा;
(ख) ऐसे जीवजंतु पर के या ऐसे प्रवहण में के किसी माल की परीक्षा कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;
(ग) यदि ऐसे जीवजंतु या प्रवहण को रोकना आवश्यक हो जाता है तो उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का उपयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन असफल रहते हैं वहां ऐसे जीवजंतु या प्रवहण पर गोली चलाई जा सकेगी ।
Section 49 NDPS Act — Power to stop and search conveyance —
Any officer authorised under section 42, may, if he has reason to suspect that any animal or conveyance is, or is about to be, used for the transport of any narcotic drug or psychotropic substance 1[or controlled substance], in respect of which he suspects that any provision of this Act has been, or is being, or is about to be, contravened at any time, stop such animal or conveyance, or, in the case of an aircraft, compel it to land and–
(a) rummage and search the conveyance or part thereof;
(b) examine and search any goods on the animal or in the conveyance;
(c) if it becomes necessary to stop the animal or the conveyance, he may use all lawful means for stopping it, and where such means fail, the animal or the conveyance may be fired upon.