धारा 51 यूएपीए एक्ट — अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट और आयुध अनुज्ञप्ति का परिबद्ध किया जाना-
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट और उसकी आयुध अनुज्ञप्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया है, ऐसी अवधि के लिए जिसे न्यायालय ठीक समझे परिबद्ध किए गए समझे जाएंगे ।
Section 51 UAPA Act — Impounding of passport and arms licence of person charge sheeted under the Act–
Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the passport and the arms licence of a person, who is charge-sheeted for having committed any offence under this Act, shall be deemed to have been impounded for such period as the court may deem fit.