धारा 51A यूएपीए एक्ट — केन्द्रीय सरकार की कतिपय शक्तियां-
आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण करने और उनका मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी, –
(क) आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या अस्तित्वों या आतंकवाद में लगे या लगे होने के लिए संदिग्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से या उनके निदेश पर धारित निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना, उनका अभिग्रहण करना या उन्हें कुर्क करना;
(ख) आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या अस्तित्वों या आतंकवाद में लगे या लगे होने के लिए संदिग्ध किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराने से किसी व्यष्टि या अस्तित्व को प्रतिषिद्ध करना;
(ग) आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या आतंकवाद में लगे या लगे होने के लिए संदिग्ध किसी अन्य व्यक्ति के भारत में प्रवेश करने या भारत से उसके अभिवहन को रोकना ।
Section 51A UAPA Act — Certain powers of the Central Government.—
For the prevention of, and for coping with terrorist activities, the Central Government shall have power to—
(a) freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by, on behalf of or at the direction of the individuals or entities listed in the Schedule to the Order, or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;
(b) prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;
(c) prevent the entry into or the transit through India of individuals listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism.