धारा 52 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है —
सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है।
Section 52 Indian Evidence Act – In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant —
In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him, is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant.