धारा 53A भारतीय साक्ष्य अधिनियम – कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना —
भारतीय दंड संहिता,(1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक,धारा 376घख या धारा 376ड. के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।
Section 53A Indian Evidence Act –1[Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases. —
In a prosecution for an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, 2[section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB] or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person’s previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent.]
1. Ins. by Act 13 of 2013, s. 25 (w.e.f. 3-2-2013)
2. Subs. by Act 22 of 2018, s. 8, for section 376A, section 376B, section 376C, section 376D (w.e.f 21-4-2018).