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धारा 54 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 54 साक्ष्य अधिनियम | Section 54 Indian Evidence Act in hindi

धारा 54 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है –

दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन मामलों को लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवाद्यक तथ्य है।

स्पष्टीकरण 2-पूर्व दोषसिद्ध बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है।


Section 54 Indian Evidence Act – 1[Previous bad character not relevant, except in reply. —

In criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character, is irrelevant, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant.

Explanation 1. — This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue.

Explanation 2. — A previous conviction is relevant as evidence of bad character. ]


1. Subs. by Act 3 of 1891, s. 6 for “section 54”.

धारा 54 भारतीय साक्ष्य अधिनियम