धारा 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम -नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील —
सिविल मामलों में, यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है।
स्पष्टीकरण- धारा 52, 53, 54 और 55 में “शील” शब्द के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का, जिनके द्वारा, ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे, साक्ष्य दिया जा सकेगा।
Section 55 Indian Evidence Act – Character as affecting damages —
In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive, is relevant.
Explanation. –– In sections 52, 53, 54 and 55, the word character includes both reputation and disposition; but, 1[except as provided in section 54], evidence may be given only of general reputation and general disposition, and not of particular acts by which reputation or disposition were shown.
1. Ins. by s. 7, ibid.