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धारा 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 56 साक्ष्य अधिनियम | Section 56 Indian Evidence Act in hindi

धारा 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है —

जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।


Section 56 Indian Evidence Act – Fact judicially noticeable need not be proved —

No fact of which the Court will take judicial notice need be proved.