धारा 58 एनडीपीएस एक्ट — तंग करने वाले प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दण्ड –
(1) धारा 42 या धारा 43 या धारा 44 के अधीन सशक्त कोई व्यक्ति जो-
(क) सन्देह के किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, किसी भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश करेगा या उसकी तलाशी लेगा अथवा उसमें प्रवेश करवाएगा या उसकी तलाशी करवाएगा;
(ख) इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने अथवा धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन अभिग्रहणीय किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने के बहाने किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को, तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करेगा; या
(ग) किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरुद्ध करेगा, उसकी तलाशी लेगा या उसे गिरफ्तार करेगा,
वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझकर और दुर्भाव से मिथ्या इत्तिला देगा और उसके अधीन इस प्रकार कोई गिरफ्तारी या तलाशी करवाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
Section 58 NDPS Act — Punishment for vexatious entry, search, seizure or arrest —
(1) Any person empowered under section 42 or section 43 or section 44 who–
(a) without reasonable ground of suspicion enters or searches, or causes to be entered or searched, any building, conveyance or place;
(b) vexatiously and unnecessarily seizes the property of any person on the pretence of seizing or searching for any narcotic drug or psychotropic substance or other article liable to be confiscated under this Act, or of seizing any document or other article liable to be seized under section 42, section 43 or section 44; or धारा 58 एनडीपीएस एक्ट
(c) vexatiously and unnecessarily detains, searches or arrests any person,
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
(2) Any person wilfully and maliciously giving false information and so causing an arrest or a search being made under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.