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धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 58 साक्ष्य अधिनियम | Section 58 Indian Evidence Act in hindi

धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है —

किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है :

परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा।


Section 58 Indian Evidence Act – Facts admitted need not be proved —

No fact need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which, before the hearing, they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings:

Provided that the Court may, in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions.

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