धारा 6 आर्म्स एक्ट : – गनो के नाल के छोटा किये जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति:-
कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित तब के सिवाय न करेगा, या आयुध अधिनियम 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित तब के सिवाय न करेगा जब कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो ।
स्पष्टीकरण – इस धारा में “नकली अग्न्यायुध” पद से कोई भी ऐसी चीज अभिप्रेत है, जो अग्न्यायुध जैसी प्रतीत होती हो भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोड़ने के योग्य हो या न हो ।
6 Arms Act -Licence for the shortening of guns or conversion of imitation firearms into firearms–
No person shall shorten the barrel of a firearm or convert an imitation firearm into a firearm or convert from any category of firearms mentioned in the Arms Rules, 2016 into any other category of firearms unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.
Explanation-In this section, the expression “imitation firearm” means anything which has the appearance of being a firearm, whether it is capable of discharging any shot, bullet or other missile or not.